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कानपुर नगर में लागू है ‘धारा 163’

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प्रमुख संवाददाता/दीनार टाइम्स

कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने यूपी बोर्ड परीक्षा और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने व मजबूत कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये शहर में ‘धारा 163’ को लागू कर दिया है।
यहां बता दें इस धारा 163 को पूर्व के कानून में इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हरीश चंदर को धारा 163 लागू किये जाने के निर्देश जारी किए हैं। धारा 163 को 18 अप्रैल 2025 तक लगाया गया है। सीबीएसई और आईसीएसई की 10 वीं और 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जबकि यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से शुरू होनी हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि और उसके बाद अगले महीने होली, रमजान माह, ईद-उल-फितर भी आने वाला है।
धारा 163 के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई हैं। किसी भी अप्रिय सूचना के मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिये निर्देशित किया गया है।

धारा 163 में यह रहेगी व्यवस्था-

’ साप्रदायिक उन्माद और जातीय उन्माद पैदा करने वाले गानों पर रोक
’ सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक धारदार हथियार, तलवार लेकर चलने पर पाबदी
.धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग पर रोक रहेगी
’ सार्वजनिक स्थान पर पाच या उससे अधिक लोग नहीं खड़े हो सकेंगे
’ अश्लील नृत्य, कार्यक्रम, नाटक, गाना, अवडियो वीडियो, सीडी के प्रयोग पर रोक
’ धार्मिक, राजनैतिक, अन्य समुद्री की और से बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होगा।
’ तेज ध्वनि करने वाले पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी
’ शादी समारोह, जुलुस, समारोह, चरना और प्रदर्शन में हर्ष फायरिंग पर रोक रहेगी
रात 10 से सुबह छह बजे तक तेज ध्वनि वाले यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी रहेगी
’ चाइनीज मझा और लोहे के तार बांधकर पंतग नही उड़ाई जा सकेगी
.गुब्बारों में रंग या पानी भरकर किसी के ऊपर फेंका नहीं जा सकता है
.परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिचि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्त् िप्रवेश नहीं कर पाएगा
.परीक्षा केंद्रों पर नकल और नकल के ससाधनी पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
’ इंटरनेट मीडिया पर उतेजक और भ्रामक पेस्ट डालने और फारवर्ड करने घर रोक लगाई।